CAA का नोटिफिकेशन जारी, इन प्रावधानों के तहत होंगे ये नियम लागू, जानें किन-किन को किया शामिल
By आकाश चौरसिया | Published: March 11, 2024 06:17 PM2024-03-11T18:17:47+5:302024-03-11T19:25:55+5:30
केंद्रीय गृह मंत्रालय आज (सोमवार) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई हैं। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज (सोमवार) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई हैं। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद सामने आया है कि कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। पिछले महीने अमित शाह ने कहा था कि सीएए कानून को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, ''इसे चुनाव से पहले लागू किया जाएगा।यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह पत्थर की लकीर है, यह हकीकत है।''
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करने जा रहा है। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान किया। यह नियम भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग भी था। इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
-3 देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। अब दिल्ली के कई अहम इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
-दरअसल, सीएए के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय) को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया है।
-कानून के अनुसार सीएए के अंर्तगत तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा।
-सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और राष्ट्रपति ने इसपर अपनी मुहर लगा दी थी।
#BREAKING | The Modi Government announces implementation of Citizenship Amendment Act.
— DD News (@DDNewslive) March 11, 2024
It was an integral part of #BJP’s 2019 manifesto. This will pave way for the persecuted to find citizenship in India.#CAA#CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/9Kj2dPysuM