Bugdet 2020: टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद फायदे के लिए छोड़ने होंगे 70 रियायतें, जानें इस बजट में आपका क्या फायदा-नुकसान है

By अनुराग आनंद | Updated: February 1, 2020 15:23 IST2020-02-01T15:15:27+5:302020-02-01T15:23:33+5:30

मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास समेत लगभग हर वर्ग को राहत दी गई है। हालांकि,  बजट के विश्लेषण के बाद बातें सामने आई है कि नई इनकम टैक्स छूट के साथ एक पेच भी जुड़ा हुआ है।

Bugdet 2020: 70 concessions to be left for profit after changes in tax slab, know your profit and loss in this budget | Bugdet 2020: टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद फायदे के लिए छोड़ने होंगे 70 रियायतें, जानें इस बजट में आपका क्या फायदा-नुकसान है

जानें आपके लिए टैक्स में नया क्या है?

Highlightsनए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को अब 20 फीसदी के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी की दर से ही टैक्स चुकाना होगा।वहीं, जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें सिर्फ 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरना होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट संसद में बजट पेश की। इस दौरान उन्होंने आयकर की दरों (Income Tax New Slabs) में बड़े बदलाव का ऐलान किया। मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास समेत लगभग हर वर्ग को राहत दी गई है। हालांकि,  बजट के विश्लेषण के बाद बातें सामने आई है कि नई इनकम टैक्स छूट के साथ एक पेच भी जुड़ा हुआ है।

नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को अब 20 फीसदी के मुकाबले सिर्फ 10 फीसदी की दर से ही टैक्स चुकाना होगा। वहीं, जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें सिर्फ 15 फीसदी की दर से ही टैक्स भरना होगा। हालांकि, अगर आप नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा। 

आपको बता दें कि पहले सरकार की तरफ से बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं जबकि अब नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है। इस तरह से यदि आप पहले इन रियायतों का फायदा उटाते थे तो टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद यदि आप टैक्स में बचाव करना चाहते हैं तो ये फायदे आपको छोड़ने होंगे।

नई टैक्स दरें-

0-5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं

2.5 – 5 लाख सालाना कमाई पर- 5% 

5-7.5 लाख सालाना आय पर- 10%

7.5 – 10 लाख तक की सालाना आय पर- 15%

10 – 12.5 लाख की सालाना आय पर - 20% 

पहले की टैक्स दर 
 वर्तमान टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक 2.5-5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर  5 फीसदी टैक्स देना होता है। इसी तरह 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है।

बता दें, 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर रीबेट यानी छूट दी थी।  इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिर्टन भरें. अगर 5 लाख सालाना कमाई है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।


 

English summary :
Bugdet 2020: 70 concessions to be left for profit after changes in tax slab, know your profit and loss in this budget


Web Title: Bugdet 2020: 70 concessions to be left for profit after changes in tax slab, know your profit and loss in this budget

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