Bombay High Court: ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना कोई जुर्माना नहीं, कोर्ट ने दिया झटका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 3, 2024 06:57 PM2024-04-03T18:57:30+5:302024-04-03T19:01:58+5:30

Bombay High Court: मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण और वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है।

Bombay High Court No penalty for charging additional fee for renewal of driving license and issue of registration certificate, Court gives blow | Bombay High Court: ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना कोई जुर्माना नहीं, कोर्ट ने दिया झटका

सांकेतिक फोटो

Highlightsदायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुर्माना नहीं है।अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार को अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार है। 

Bombay High Court: बंबई उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने और मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के वास्ते अतिरिक्त शुल्क लगाना कोई जुर्माना नहीं है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को बरकरार रखा, जिसमें छूट अवधि के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जाने, मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण और वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करने में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली परिवहन क्षेत्र से संबंधित दो न्यासों - के. सावकाश ऑटोरिक्शा संघ और मुंबई बस मालक संगठन - के द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा, “हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि इस मामले में अतिरिक्त शुल्क लगाना किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुर्माना नहीं है।” याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले प्रावधान वास्तव में शुल्क की आड़ में जुर्माना हैं और कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार को अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार है। 

Web Title: Bombay High Court No penalty for charging additional fee for renewal of driving license and issue of registration certificate, Court gives blow

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