मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, बुधवार को होगी सुनवाई
By भाषा | Published: November 19, 2018 04:06 PM2018-11-19T16:06:05+5:302018-11-19T16:06:05+5:30
याचिकाकर्ताओं में से एक विनोद पाटिल ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।
बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अर्जियों की सुनवाई बुधवार को शुरू कर सकता है।
वर्ष 2014 और 2015 में तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण दिया था जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर अदालत में कई याचिकाएं डाली गई थीं।
नवंबर 2014 में एक अंतरिम आदेश में बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तत्कालीन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
कुछ याचिकाओं में सरकार के फैसले का विरोध किया गया था जबकि दो याचिकाओं में कोटा तत्काल लागू करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं में से एक विनोद पाटिल ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।
न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि वह याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेंगे।