उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की अनुमति की मांग करने वाली भाजपा की याचिका पर राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा।
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें रथयात्रा की अनमुति देने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा प्रदेश इकाई से उसकी “लोकतंत्र बचाओ” रैली के लिए एक संशोधित योजना भी जमा करने को कहा जिस पर राज्य सरकार विचार कर सके। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को तय की है।
बता दें कि बीते महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा की अनुमति को कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वाली बेंच ने रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट की बेंच की ओर से अनुमति दिए जाने को ऊंची बेंच में चुनौती दी थी।
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा जताने वाली खुफिया रिपोर्ट राज्य में भाजपा की रथ यात्रा रैलियों को इजाजत देने से इनकार करने की वजह थी।