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बीकानेर: युवती के दूसरे धर्म के युवक से विवाह पर विवाद

By भाषा | Updated: January 17, 2021 17:58 IST

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बीकानेर , 17 जनवरी बीकानेर में एक युवती द्वारा दूसरे धर्म के युवक से विवाह करने पर विवाद खड़ा हो गया है। लड़की के परिजनों ने इसे जहां 'जबरन शादी' का मामला बताया है। वहीं युवती जो हिंदू धर्म से है, ने परिवार के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है।

युवती ने इस बारे में बीकानेर पुलिस को बयान भी दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि यह किसी भी कोण से कथित 'लव जिहाद' का मामला नहीं है।

युवती के परिजनों की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो के बाद केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य में कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने की मांग राज्य सरकार से की है।

मनीषा डूडी (18) व मुख्तयार खान (22) ने प्रेम प्रसंग के बाद पिछले महीने शादी कर ली थी।

बज्जू कस्बे में इस शादी के बाद युवती के परिजनों ने सोशल मीडिया पर विडियो जारी किया, जिसमें परिजनों ने उनकी बेटी को ‘जबरन उठाने और जबरदस्ती विवाह' की बात कही।

युवती के पिता व दादा ने इस मामले में हिंदू समुदाय से मदद मांगी।

वीडियो में दादा ने यहां तक कहा कि अगर 'उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका परिवार आत्महत्या कर लेगा।'

वहीं युवती की ओर से जारी एक वीडियो बयान में कहा गया है कि उसने 10 दिसंबर 2020 को अपनी मर्जी से शादी की है और उसने धर्मांतरण नहीं किया बल्कि उसके पति ने धर्म बदल लिया है।

युवती की ओर से शनिवार को नया शहर पुलिस थाने में बयान दर्ज करवाया गया। युगल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है।

बीकानेर पुलिस के अनुसार युवती मनीषा डूडी ने स्वयं नयाशहर थाने में उपस्थित होकर बताया कि उसने अपनी मर्जी व रजामंदी से शादी की है,जो किसी भी दृष्टिकोण से कथित 'लव जिहाद' का मामला नहीं है।

पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की अफवाहें निरर्थक हैं, जिला पुलिस प्रशासन अपील करता है कि इस प्रकार की अफवाहों को निरुत्साहित करें।

पुलिस की ओर से युवती के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।

वहीं केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने ट्वीट किया, ‘‘बेटी चाहे किसी भी धर्म में जन्मी हो, हमारी बेटियां हमारे लिए गौरव व इज्जत है। राजस्थान सरकार को बीकानेर में हुए लव जिहाद की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के घिनौने कृत्यों को पूर्व में ही रोका जा सके।’’

उन्होंने कहा इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर कानून बनाना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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