15 दिन बाद कार्यालय खाली कीजिए रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस?, बिहार सरकार के बाद पटना हाईकोर्ट से झटका

By एस पी सिन्हा | Updated: October 30, 2024 15:39 IST2024-10-30T15:36:59+5:302024-10-30T15:39:37+5:30

Bihar Politics News: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वाईवी गिरी ने कोर्ट को बताया कि भवन निर्माण विभाग ने 13 जून को वन व्हीलर रोड पीर अली खान मार्ग स्थित आवास का आवंटन रद्द कर दिया है।

Bihar Politics News RLJP chief Pashupati Kumar Paras vacate office after 15 days Bihar government gets blow from Patna High Court | 15 दिन बाद कार्यालय खाली कीजिए रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस?, बिहार सरकार के बाद पटना हाईकोर्ट से झटका

file photo

Highlightsआवास आवंटन के लिए आवेदन करने की पूरी छूट दी है। कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया।30 मई 2005 को दो साल के लिए आवंटित किया गया था।

पटनाः राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस को पटना हाई कोर्ट ने व्हीलर रोड स्थित कार्यालय खाली करने के मामले में कोई खास राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट दी है और आवेदन पर दो सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिहार सरकार को जबरन कार्यालय खाली कराने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रालोजपा को 15 दिनों की मोहलत दी है। रालोजपा दफ्तर मामले की सुनवाई न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की सिंगल बेंच में हुई। पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वाईवी गिरी ने कोर्ट को बताया कि भवन निर्माण विभाग ने 13 जून को वन व्हीलर रोड पीर अली खान मार्ग स्थित आवास का आवंटन रद्द कर दिया है।

न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने रालोजपा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की याचिका पर पर सुनवाई करते हुए आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की पूरी छूट दी है। साथ ही आवास आवंटन के लिए दिए गए आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

यह आवास लोक जन शक्ति पार्टी को कार्यालय के लिए 30 मई 2005 को दो साल के लिए आवंटित किया गया था। अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीकरण करना था। वहीं, आवास के नवीकरण करने के लिए रालोजपा ने भवन निर्माण के सचिव से गुहार लगाई थी, लेकिन उनके आवेदन पर किसी तरह का विचार किए बिना आवंटन को रद्द कर दिया गया।

याचिका का विरोध करते हुए महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि रालोजपा को अर्जी दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ये आवास खाली करने के लिए 13 नवंबर तक का मोहलत दिया। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहा है। लेकिन सरकार कार्यालय भवन के लिए नये सिरे से आवंटन पर विचार कर शीघ्र भवन आवंटित करे।

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