Bihar Politics News: बिहार के भोजपुर जिले के आरा कोर्ट के द्वारा भाकपा-माले विधायक मनोज मंजिल को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसकी सूचना बिहार विधानसभा को दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसके मुताबिक ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने आज आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 13 फरवरी के प्रभाव से विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
बता दें कि 13 फरवरी को आरा के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामला अगस्त 2015 में भोजपुर के बड़गांव में जय प्रकाश सिंह की हत्या का था। इस मामले में मनोज मंजिल समेत सभी दोषियों को उम्रकैद के साथ-साथ 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
उसके बाद मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय हो गया था। दरअसल भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में माले नेता सतीश यादव की हत्या हो गई थी। इस हत्या के एक हफ्ते बाद चौरी थाना क्षेत्र के बेरथ पुल के समीप नहर किनारे से एक शव बरामद किया गया था। शव बरामद किए जाने के बाद उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
बाद में आरा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के दौरान जयप्रकाश सिंह के बेटे चंदन ने उसकी शिनाख्त अपने पिता के रूप में की थी। इस मामले में जयप्रकाश सिंह के बेटे के बयान पर 24 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें मनोज मंजिल का नाम भी शामिल था। मनोज मंजिल भोजपुर जिले के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र से भाकपा-माले के टिकट पर विधायक चुने गए थे।