पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

By एस पी सिन्हा | Published: June 1, 2021 10:04 PM2021-06-01T22:04:52+5:302021-06-01T22:06:15+5:30

पूर्व सांसद और जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1989 के एक अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था.

bihar patna Former MP Pappu Yadav is not relieved court bail petition rejected stay in jail police  | पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

पप्पू यादव को 11 मई को पटना से गिरफ्तार किया गया था.

Highlightsसभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत पर अपना निर्णय कई घंटों के लिए सुरक्षित रख लिया.जिला जज ने लोअर कोर्ट को निर्देश दिया कि एक महीना के अंदर केस में कमिटमेंट कर सेशन कोर्ट को भेजें. गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चलते पप्पू यादव का इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है.

पटनाः पूर्व सांसद और जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका आज खारिज हो गई, मधेपुरा कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

जमानत याचिका खारिज होने के बाद पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा. पप्पू यादव को 1989 के एक अपहरण मामले में गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि वर्चुअल कोर्ट के द्वारा चली सुनवाई के दौरान पप्पू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा के अलावा अधिवक्ता मनोज कुमार अंबष्ठ ने जमानत के लिए अपनी दलील दी.

लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत पर अपना निर्णय कई घंटों के लिए सुरक्षित रख लिया. बाद में जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चूंकि यह पुराना मामला है. एक तरह से केस का मिशयूज कहा जा सकता है, चूंकि यह मामला सुलहनीय नहीं है. बावजूद आरोपित केस के प्रति गंभीर नहीं रहे. ऐसे में जमानत देना सही प्रतीक नहीं होता है.

जिला जज ने लोअर कोर्ट को निर्देश दिया कि एक महीना के अंदर केस में कमिटमेंट कर सेशन कोर्ट को भेजें. वहीं अगर छह माह में केस का निष्पादन नहीं होता है तो फिर से पिटिशनर फ्रेस बेल के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं. जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता मनोज कुमार अंबष्ठ ने बताया कि इस मामले में विचार किया जा रहा है.

उसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा. वहीं, गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चलते पप्पू यादव का इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है. पप्पू यादव को 11 मई को पटना से गिरफ्तार किया गया था. पहले दिनभर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कयासों का दौर चला था, जिसके बाद पटना पुलिस ने घोषणा करते हुए कहा कि पप्पू यादव गिरफ्तारी 1989 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद अपहरण के एक 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.

पप्पू यादव पर वर्ष 1989 में शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था. इसी मामले में पटना पुलिस ने उन्हें 11 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया था.

मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उन्हें बीरपुर जेल भेज दिया था, जहां पूर्व सांसद की तबियत खराब होने के कारण दरभंगा इलाज के लिए भेज दिया गया था. गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पर गंभीर आरोप लगाया था. दरअसल, सारण जाकर पप्पू यादव ने एक कथित एंबुलेंस मामले का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी और पप्पू यादव के बीच टशन की शुरूआत हो गई थी.

Web Title: bihar patna Former MP Pappu Yadav is not relieved court bail petition rejected stay in jail police 

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