जदयू के पूर्व विधायक आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार, सोमवार को कोर्ट सुनाएगी सजा
By एस पी सिन्हा | Updated: September 10, 2021 17:49 IST2021-09-10T17:48:15+5:302021-09-10T17:49:43+5:30
रामबालक सिंह के खिलाफ 4 जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामबालक सिंह (फोटो- सोशल मीडिया)
पटना: बिहार में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रदेश जदयू महासचिव रामबालक सिंह आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं.
समस्तीपुर के एडीजे तीन की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सोमवार को कार्ट उन्हें सजा सुनाएगी.
रामबालक सिंह के खिलाफ 4 जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. बताया जाता है कि 4 जून की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह शादी समारोह से वापस पने घर जा रहे थे. उसी दौरान बाइक से पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई ने ललन सिंह पर गोलीबारी की थी.
गोलीबारी की इस घटना में ललन सिंह के हाथ में गंभीर चोटें आईं थीं. जिसके बाद डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड गया था. इस मामले में विभूतिपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
पूर्व विधायक पर 341, 323, 307, 341 और 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. वहीं, पीड़ित ने कहा कि अब सोमवार पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसमें 307 नहीं लाया गया तो हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.
पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा. कानून के जानकारों के अनुसार इस मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. रामबालक सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे.