Bihar Election: कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, कमल छाप मास्क लगाकर डाले वोट
By गुणातीत ओझा | Published: October 28, 2020 11:24 AM2020-10-28T11:24:56+5:302020-10-28T11:24:56+5:30
भाजपा नेता प्रेम कुमार जब वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्होंने गले में भाजपा का पताका लटकाया हुआ था। वहीं, मास्क पर भाजपा लिखा और कमल का निशान बना हुआ था।
गया।बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''बिहार विधानसभा चुनावों में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। दो गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूर पहनें। याद रखें, पहले मतदान, फिर जलपान।''
#WATCH: Bihar Minister Prem Kumar rides a cycle on his way to the polling booth to cast his vote, in Gaya. #BiharAssemblyElection2020pic.twitter.com/9tR2AiZZz4
— ANI (@ANI) October 28, 2020
चुनाव के दौरान गया में भाजपा नेता और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल उन्होंने जाने या अंजाने में एक गलती कर दी है। वे अपनी पत्नी के साथ गया के स्वराजयपुरी रोड स्थित जिरादेई बर्नबाल सदन मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान उन्होंने अचार संहिता का उल्लंघन किया। प्रेम कुमार जब पत्नी के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे तो उन्होंने गले में बीजेपी का पताका लटकाया हुआ था। साथ ही मास्क पर भाजपा लिखा था और कमल का निशान बना हुआ था। गौर करने वाली बात यह है की किसी मतदान कर्मी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
Bihar Minister and BJP leader Prem Kumar arrives at a polling booth in Gaya to cast his vote wearing a mask with his party's symbol. #BiharElections2020pic.twitter.com/PAerqVerNs
— ANI (@ANI) October 28, 2020
क्या है आदर्श चुनाव आचार संहिता?
भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिये बनायी गयी एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की।
यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिये गये निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है।चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है।
चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है,अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है।इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन.शेषण द्वारा किया गया है।चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल है-
1.सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएँ नही करना।
2.चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना।
3.राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना।
4.चुनाव केदौरान धन-बल और बाहु-बल का प्रयोग न करना।
5.चुनाव के दौरान बङी मात्रा में नगदी लेकर चलने पर रोक।
आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही-
प्रथम बार-चेतावनी द्वितीय बार-चुनाव प्रचार से बाहर तृतीय बार-उम्मीदवारी रदद्।
आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है?
-प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
-उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
-आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान भी हैं।