Bihar Election Voting 2025: बिना वोटर आईडी के कैसे डाल सकेंगे बिहार में वोट? यहां जानिए पूरा प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 09:53 IST2025-10-30T09:52:37+5:302025-10-30T09:53:51+5:30

Bihar Election Voting 2025:हालाँकि मतदाता पहचान पत्र (जिसे आधिकारिक तौर पर मतदाता फोटो पहचान पत्र या ईपीआईसी कहा जाता है) मतदान के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ है, फिर भी आप बिहार चुनाव में इसके बिना भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते आपका नाम मतदाता सूची में हो। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) कई वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों की अनुमति देता है।

Bihar Assembly Election 2025 Voting How can you vote in Bihar without voter ID Learn the full process here | Bihar Election Voting 2025: बिना वोटर आईडी के कैसे डाल सकेंगे बिहार में वोट? यहां जानिए पूरा प्रोसेस

Bihar Election Voting 2025: बिना वोटर आईडी के कैसे डाल सकेंगे बिहार में वोट? यहां जानिए पूरा प्रोसेस

Bihar Election Voting 2025:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। सोमवार, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग (EC) ने बिहार और सात अन्य राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा।

जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की आठ विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। बिहार चुनाव और इन उपचुनावों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।

मतदाता पहचान पत्र के वोट कैसे डालें?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान करने के लिए मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है। हालाँकि, अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।

मतदान के लिए मान्य पहचान पत्र

- मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

- पासपोर्ट

- ड्राइविंग लाइसेंस

- सरकारी कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित)

- बैंक या डाकघर पासबुक (फोटो सहित)
- पैन कार्ड

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड

- मनरेगा जॉब कार्ड (फोटो सहित)

- श्रम मंत्रालय की किसी योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड

- पेंशन दस्तावेज़ (फोटो सहित)

- सांसद (MP), विधान सभा सदस्य (MLA), या विधान परिषद सदस्य (MLC) का सरकारी पहचान पत्र

आधार कार्ड

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अर्थात इसका उपयोग केवल मतदान करने के लिए नहीं किया जा सकता। वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 38 अनुसूचित जाति (SC) और 2 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।

इस बार चुनाव आयोग पारदर्शी और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नई तकनीकों और नियमों को लागू कर रहा है।

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