भुल्लर की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार

By भाषा | Published: June 23, 2021 08:30 PM2021-06-23T20:30:35+5:302021-06-23T20:30:35+5:30

Bhullar's second postmortem report denies any torture | भुल्लर की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार

भुल्लर की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी यातना से इनकार

चंडीगढ़, 23 जून गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर के शव की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में इस महीने की शुरुआत में उसे कोलकाता में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार गिराए जाने से पहले कोई यातना दिए जाने की संभावना से इनकार किया गया है।

भुल्लर और एक अन्य बदमाश जसप्रीत सिंह हाल ही में लुधियाना में हुई दो पुलिसकर्मियों की हत्या में कथित रूप से शामिल थे।

पंजाब पुलिस द्वारा उनके ठिकाने के बारे में दी गई सूचना पर कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया था।

भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उसके शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया था। उन्होंने उसका पोस्टमॉर्टम या तो चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) में या दिल्ली के एम्स में कराने का अनुरोध किया था ताकि उसकी चोटों की प्रकृति का सटीक विवरण पता लग सके।

अदालत के निर्देश पर पीजीआईएमईआर ने मंगलवार को दूसरा पोस्टमॉर्टम किया।

भुल्लर के पिता ने आरोप लगाया कि पीजीआईएमईआर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों के ‘‘दबाव में’’ तैयार की।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर ऐसी किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं हैं, जिनसे शारीरिक यातना का संकेत मिले।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘अधिकतर चोटें आग्नेयास्त्र की चोटें हैं और बाएं हाथ पर वह फ्रैक्चर वास्तव में गोली लगने के कारण हुआ है जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह यातना के चलते हुआ है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘प्रमुख जोड़ों के एक्स-रे से किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं दिखता है। किसी भी जगह पर कोई अंदरूनी चोट नहीं मिली जो किसी भी तरह की यातना का संकेत देती हो।’’

रिपोर्ट के अनुसार शरीर से तीन गोलियां मिली हैं।

पोस्टमॉर्टम की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई। पोस्टमॉर्टम करने में तीन घंटे का समय लगा। पहला पोस्टमॉर्टम कोलकाता में किया गया था।

इससे पहले, न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भुल्लर के पिता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसका कोई अधिकारक्षेत्र नहीं है क्योंकि पोस्टमॉर्टम कोलकाता में किया गया था।

हालांकि, भुल्लर के पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और 21 जून तक याचिका पर फैसला करने को कहा।

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ ने सोमवार को पीजीआईएमईआर को दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, मुठभेड़ के 14 दिन बाद भुल्लर का फिरोजपुर स्थित उसके पैतृक स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।

भुल्लर के छोटे भाई अमृतपाल सिंह, जो बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद है, को सुरक्षाकर्मी अंतिम संस्कार के लिए वहां लेकर पहुंचे।

दाह संस्कार के दौरान अमृतपाल चाहता था कि उसकी हथकड़ी हटा दी जाए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उसका अनुरोध खारिज कर दिया। दाह संस्कार के तुरंत बाद उसे वापस बठिंडा ले जाया गया।

अमृतपाल पिछले साल लुधियाना में हुई 30 किलोग्राम सोने की चोरी में कथित रूप से शामिल आरोपियों में से एक है।

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Web Title: Bhullar's second postmortem report denies any torture

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