ओडिशा: ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने किया यातायात नियमों का उल्लंघन, भरना पड़ेगा 47,500 रुपये का जुर्माना

By स्वाति सिंह | Updated: September 5, 2019 08:15 IST2019-09-05T08:06:01+5:302019-09-05T08:15:26+5:30

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019, एक सितंबर 2019 से लागू हो गया है। नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

Bhubaneswar: auto-rickshaw driver fined Rs 47,500 for drunk driving&not carrying required documents in odisha | ओडिशा: ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने किया यातायात नियमों का उल्लंघन, भरना पड़ेगा 47,500 रुपये का जुर्माना

पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी।

Highlightsओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर पर 47,500 रुपये का चालान जारी किया।ऑटो-रिक्शा चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था।

ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार (4 सितंबर) को एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 47,500 रुपये का चालान जारी किया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भुवनेश्वर का यह ऑटो-रिक्शा चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। साथ ही जरूरी कागजात भी उसके पास नहीं थे। इन दोनों प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है।

इस मामले में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ) ने बताया कि प्रावधान किसी भी वाहन से टूटा हो, हर वाहन पर कानून लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाहन 62,000 रुपये में खरीदा गया था यहा 2000 रुपये में।

नशे में गाड़ी चलाने वाले ऑटो-रिक्शा ड्राइवर हरिबंधु कन्हार ने कहा 'मैं इतना भारी जुर्माना नहीं दे सकता। चाहे मेरी गाड़ी सीज कर लें या चाहे तो मुझे जेल भेज सकते हैं। पर मैं पैसे नहीं दे सकता। 

इससे पहले मंगलवार को गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने एक दोपहिया चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 23 हजार रुपये का चालान जारी किया था।

पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी निवासी दिनेश मदान पर आवश्यक दस्तावेज न रखने और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया था। जिला अदालत के बाहर उसे यातायात पुलिसकर्मियों ने रोका था। 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत चालान का प्रावधान 

नए कानून के तहत , आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

पांच अगस्त को संसद के दोनों सदनों सदनों में मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली थी।

नए कानून के अनुसार नाबालिगों के कार या बाइक चलाने पर उनके माता-पिता जिम्मेदार माने जाएंगे और 25,000 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

Web Title: Bhubaneswar: auto-rickshaw driver fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents in odisha

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