भीमा कोरेगांव मामला: NIA को सौंपने पर सत्र न्यायालय ने फैसला 14 फरवरी तक सुरक्षित रखा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 7, 2020 12:35 PM2020-02-07T12:35:54+5:302020-02-07T12:41:24+5:30

महाराष्ट्र राज्य ने एनआईए द्वारा  मामले की हस्तांतरण की मांग के आवेदन का विरोध किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दी थी। 

Bhima Koregaon Reject NIA plea to transfer case to Mumbai defence lawyers court | भीमा कोरेगांव मामला: NIA को सौंपने पर सत्र न्यायालय ने फैसला 14 फरवरी तक सुरक्षित रखा

(फोटो सोर्स- पीटीआई)

Highlightsकेंद्र सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दी थी। भीमा-कोरेगांव मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हस्तांतरित करने के मामले को पुणे सत्र न्यायालय ने 14 फरवरी तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

भीमा-कोरेगांव मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हस्तांतरित करने के मामले को पुणे सत्र न्यायालय ने 14 फरवरी तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। महाराष्ट्र राज्य ने एनआईए द्वारा  मामले की हस्तांतरण की मांग के आवेदन का विरोध किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को दी थी। 

इसके बाद एनआईए को महाराष्ट्र में भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार पर शिवसेना ने निशाना साधते हुए गैर भाजपा शासित राज्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। इस पर शिवसेना ने सामना में केंद्र का हस्तक्षेप ये उचित नहीं शीर्षक से एक संपादकीय भी लिखा था।

जानिए क्या है भीमा कोरेगांव:

कई दलित समूह कोरेगांव भीमा युद्ध की सालगिरह मनाते हैं जिसमें अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के पेशवाओं को हराया था। पुणे-अहमदनगर मार्ग पर पेरणे गांव में स्थित स्मारक, अंग्रेजों ने युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया था। दलित नेता अंग्रेजों की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि महार समुदाय के सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बल का हिस्सा थे। पेशवा ब्राह्मण थे और इस जीत को दलितों की दृढ़ता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है।

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