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बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का दिया आदेश

By रुस्तम राणा | Updated: October 17, 2025 21:17 IST

भारत सरकार ने बेल्जियम को यह भी आश्वासन दिया कि यदि चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा।

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नई दिल्ली: एंटवर्प की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है और भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि इस घटनाक्रम से नई दिल्ली उसे वापस लाने के एक कदम और करीब पहुंच गया है।

मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार, चोकसी के पास अभी भी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। उन्होंने आगे कहा, "इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।" एंटवर्प की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों, बेल्जियम के अभियोजकों (भारत की ओर से) और चोकसी की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि उसकी गिरफ्तारी और भारत का प्रत्यर्पण अनुरोध वैध है।

65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह चार महीने से ज़्यादा समय से वहाँ जेल में बंद है। बेल्जियम की विभिन्न अदालतों से ज़मानत पाने के उसके बार-बार प्रयास विफल रहे हैं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120बी (आपराधिक षडयंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477ए (खातों में हेराफेरी), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत उनका प्रत्यर्पण मांगा गया था; ये धाराएँ बेल्जियम में भी प्रत्यर्पण संधि के दोहरे अपराध खंड के अंतर्गत अपराध हैं। 

प्रत्यर्पण अनुरोध में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (यूएनसीएसी) का भी हवाला दिया गया था। बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान, जिसके लिए सीबीआई ने कम से कम तीन बार अपनी टीम भेजी और एक निजी यूरोपीय कानूनी फर्म की भी मदद ली, भारत ने चोकसी द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग तथा कानूनी प्रक्रिया से बचने के उसके बार-बार के प्रयासों के सबूत पेश किए।

भारत सरकार ने बेल्जियम को यह भी आश्वासन दिया कि यदि चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा, जो यूरोपीय सीपीटी (यातना और अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड की रोकथाम के लिए समिति) के अनुरूप है, उसे स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त भोजन और चिकित्सा सुविधाएं, समाचार पत्रों और टीवी तक पहुंच, निजी चिकित्सक से उपचार का विकल्प सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उसे एकांत कारावास का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यह भी कहा गया कि वह अभी भी एक भारतीय नागरिक है जो 950 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित है, तथा उसका एंटीगुआ का नागरिक होने का दावा विवादित है। चोकसी ने बेल्जियम की अदालतों के समक्ष तर्क दिया है कि उसने 16 नवंबर, 2017 को एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद 14 दिसंबर, 2018 को अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी थी।

भारतीय जाँचकर्ताओं ने 2018 से 2022 के बीच चोकसी द्वारा कथित तौर पर किए गए लगभग ₹13,000 करोड़ के छह बैंक धोखाधड़ी के मामले में बेल्जियम के अभियोजकों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और अदालत पहले ही मान चुकी है कि प्रथम दृष्टया उसके बेल्जियम से भाग जाने की आशंका है।

पिछले साल जुलाई में सीबीआई ने उसे बेल्जियम में ट्रैक किया था, जिसके बाद एजेंसी ने औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ बेल्जियम सरकार से संपर्क किया था।

टॅग्स :मेहुल चौकसीभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)सीबीआईBelgium
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