निदा खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने तीन तलाक को किया खारिज और अब पति पर चलेगा केस

By रामदीप मिश्रा | Published: July 19, 2018 08:01 AM2018-07-19T08:01:36+5:302018-07-19T08:01:36+5:30

फतवा जारी किए जाने के मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि फतवा जारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सिंह बरेली में पत्रकारों से बात कर रहे थे। 

Bareilly court declares Nida Khan triple talaq invalid and orders probe into domestic violence | निदा खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने तीन तलाक को किया खारिज और अब पति पर चलेगा केस

निदा खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने तीन तलाक को किया खारिज और अब पति पर चलेगा केस

लखनऊ, 19 जुलाईः निकाह हलाला, तीन तलाक और बहुविवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को बुधवार बड़ी राहत मिली है। दरअसल, बरेली की जनपद न्यायलय ने निदा खान दलील को स्वीकार करते हुए तीन तलाक को खारिज कर दिया। साथ अदालत ने निदा खान के पति पर घरेलू हिंसा का केस चलाने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, फतवा जारी किए जाने के मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि फतवा जारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सिंह बरेली में पत्रकारों से बात कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि मैं निदा खान का सम्मान करता हूं। उन्होंने बड़ी बहादुरी से समाज में सम्मान से जीवन जीने के लिए साहस दिखाया है, उनके साथ जो हो रहा है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि खान का मामला 21 तारीख को प्रधानमंत्री के सामने शाहजहांपुर में रखा जाएगा। फतवा जारी किये जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को तोड़ने और नीचा दिखाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

इधर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले पर स्वत : संज्ञान लिया और जिला प्रशासन से फतवा जारी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने को कहा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सैयद गैयरुल हसन रिजवी ने बरेली के जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा कि आयोग ने खान को दी जारी धमकियों का स्वत : संज्ञान लिया है। 

रिजवी ने धमकियों के मद्देनजर जिला प्रशासन को खान को सुरक्षा देने को भी कहा है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि फतवा जारी करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और भारतीय दंड संहिता की उचित धाराओं में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की जाती है। 

गौरतलब है कि तीन दिन पहले दरगाह आला हजरत के दारुल इफ्ता से निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। फतवे में कहा गया था कि निदा अल्लाह, खुदा के बनाये कानून की मुखालफत कर रही हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है। शहर के इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने संवाददाता सम्मेलन करके निदा का हुक्का पानी बन्द कर करने का फरमान सुनाया था।

निदा खान ने साल 2015 में आला हजरत परिवार के उस्मान रजा खान उर्फ अन्जू मियां से शादी की थी, लेकिन उन्हें 2016 में तलाक दे दी गई। तब से वह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। 

Web Title: Bareilly court declares Nida Khan triple talaq invalid and orders probe into domestic violence

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