बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कोविड पॉजिटिव
By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 25, 2021 13:24 IST2021-04-25T13:22:40+5:302021-04-25T13:24:45+5:30
मुख्तार अंसारी के नमूने शनिवार को जेल परिसर से एकत्र किए गए थे। बुखार से पीड़ित है और डॉक्टरों द्वारा निगरानी में हैं।

अदालत ने मुख्तार को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं देने का आदेश दिया। (file photo)
बांदाः उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्तार के एंटीजन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
मुख्तार अंसारी की RTPCR रिपोर्ट का परिणाम हालांकि अभी तक प्रतीक्षित है। अंसारी के नमूने शनिवार को जेल परिसर से एकत्र किए गए थे। बुखार से पीड़ित है और डॉक्टरों द्वारा निगरानी में हैं। हेल्थ विभाग की टीम ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया था।
डॉक्टरों ने कहा कि अंसारी की तबीयत ठीक है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। जानकारी के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तार अंसारी का सैंपल 24 अप्रैल को लिया गया था। अंसारी पूर्वांचल की मऊ सदर सीट से बसपा विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद है।
पंजाब की रोपड़ जेल से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बांदा कारागार लाए गए बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मऊ की विशेष दंडाधिकारी अदालत में पेश किया गया था।
विशेष अभियोजन अधिकारी कृष्ण शरण सिंह ने बताया कि अंसारी को मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्स के तहत दर्ज के एक मुकदमे के सिलसिले में प्रभारी विशेष दंडाधिकारी रामराज की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 जून नियत की है। सिंह ने बताया कि मुख्तार और उनके वकील दरोगा सिंह ने बांदा जेल में विधायक को मिल रही सुविधाएं बढ़ाने की मांग की जिस पर अदालत ने उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि वादी पक्ष चाहता था कि मुख्तार को बांदा जेल से लाकर मऊ की अदालत में पेश किया जाए लेकिन उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने अदालत में वर्चुअल सुनवाई के लिए अर्जी दी। इसके बाद अदालत ने भी इस पर हामी भर दी।
सिंह ने बताया कि मुख्तार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें हॉट बेल्ट और तख्त तथा कुर्सी भी मुहैया कराई जाए। डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी है लेकिन जब से वह बांदा जेल आए हैं तब से उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। बहरहाल, अदालत ने मुख्तार को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं देने का आदेश दिया।