लाइव न्यूज़ :

कोयला घोटाले में आरोपी पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: May 28, 2021 18:56 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 28 मई कोयले की चोरी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के संबंध में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मिश्रा का काम अवैध गतिविधियों को रोकना था लेकिन ऐसा लगता है कि वह खुद अवैध कोयला माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

बांकुड़ा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक मिश्रा को तीन अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भांजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ा है जिसमें ईडी का आरोप है कि राज्य में हुए अवैध कोयला खनन से अभिषेक के परिवार को फायदा पहुंचा। एजेंसी का आरोप है कि यह राजनीतिक संरक्षण के कारण संभव हो पाया।

विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश ने 22 मई को पारित आदेश में कहा कि मामले की जांच के दौरान में अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी सौ करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन के अपराध में शामिल था।

न्यायाधीश ने मिश्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें अस्वीकार करते हुए कहा, “जब अपराध हुआ, तब वह (आरोपी) बांकुड़ा पुलिस थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उनका काम अवैध गतिविधियों को रोकना था लेकिन ऐसा लगता है कि वह खुद अवैध कोयला माफिया के साथ मिल गये। उनके विरुद्ध आरोप बेहद गंभीर हैं।”

उन्होंने कहा, “हालांकि उसके देश छोड़ कर भागने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि जमानत दे दी गई तो इसकी आशंका है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के कारण वह प्रत्यक्षदर्शियों को प्रभावित कर सकता है और मामले की जांच में हस्तक्षेप कर सकता है।”

मिश्रा पर आरोप है कि उनके संबंध घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला से हैं।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक अमित महाजन और नीतेश राणा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने माजी से 168 करोड़ रुपये लिए थे जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने दिल्ली और विदेश में स्थानांतरित कर दिया है।

वकील ने कहा. “आवेदनकर्ता ने ईडी को दिए बयान में खुद कहा है कि वह गैर बैंकिंग माध्यमों से भारत से लंदन पैसा भेजने में शामिल रहा है।”

आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि धन शोधन कानून के तहत आने वाले अपराध समाज के लिए बेहद गंभीर माने जाते हैं इसलिए जमानत के मामले में इन्हें अलग तरीके से देखा जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतFIH Men's Junior World Cup: जर्मनी ने गोल्ड पर किया कब्जा, स्पेन के पास रजत और भारत ने जीता कांस्य

भारतगोवा अग्निकांड: गौरव और सौरभ लूथरा का पासपोर्ट रद्द करने पर विचार कर रहा विदेश मंत्रालय, गोवा सरकार ने पत्र दिया?

क्रिकेटसच कहूं तो अगर रोहित भैया डांट नहीं रहे तो लगता कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, डांट क्यों नहीं रहे?,  यशस्वी जायसवाल ने कहा-मेरी किसी बात से बुरा तो नहीं लगा?

भारतपीएम मोदी से मिले राहुल गांधी?, मुख्य सूचना आयुक्त और 8 सूचना आयुक्तों के चयन पर बैठक, कांग्रेस सांसद ने असहमति पत्र दिया

भारतइजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को किया फोन?, गाजा शांति योजना पर बातचीत

भारत अधिक खबरें

भारतमुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनाः 8000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला?, अदिति तटकरे ने कहा- 12,000 से 14,000 महिलाओं ने पति खातों का किया इस्तेमाल

भारतक्या अधिकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ को प्राथमिकी में नामजद न करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं?, मुंबई उच्च न्यायालय ने पुणे विवादास्पद भूमि सौदे पर पूछे सवाल?

भारतVIDEO: संसद में अमित शाह और राहुल गांधी की भिड़ंत, देखें वीडियो

भारतVIDEO: लोकसभा में अमित शाह का तीखा वार! बोले– "दो बड़े बोलें तो बीच में मत बोलो...", विपक्ष रह गया सन्न!

भारतFIH Men's Junior World Cup: आखिरी 11 मिनट में 4 गोल और 2016 के बाद पदक?, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कांस्य