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बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार को यौन उत्पीड़न के मामले में मिली जमानत

By भाषा | Updated: October 8, 2021 22:59 IST

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रांची, आठ अक्टूबर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार और एक नाबालिग घरेलू सहायिका के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी सुनील तिवारी की जमानत शुक्रवार को स्वीकार कर ली।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने तिवारी की जमानत इस शर्त पर मंजूर की कि वह अगले छह माह तक राज्य में न तो प्रवेश करेंगे और न ही यहां निवास करेंगे। अदालत ने साथ ही शर्त लगाई कि तिवारी मामले के जांच अधिकारी को पूर्व में सूचित किए बगैर अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेंगे।

अदालत ने आदेश दिया है कि तिवारी झारखंड में तभी प्रवेश कर सकेंगे, जब उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा।

इससे पूर्व रांची पुलिस ने तिवारी को नाबालिग घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न के आरोप में उत्तर प्रदेश के इटावा से 12 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीने में दर्द की शिकायत के कारण उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

तिवारी की आदिवासी घरेलू सहायिका ने उनके खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा एससी/एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। तिवारी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन वह निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद से ही फरार थे।

तिवारी ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां कोई फैसला होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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