लाइव न्यूज़ :

Ayodhya Verdict: सुन्नी वक्फ बोर्ड 26 नवंबर की प्रस्तावित बैठक में करेगा पांच एकड़ जमीन लेने पर फैसला

By भाषा | Updated: November 10, 2019 14:59 IST

Sunni Waqf Board: अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 एकड़ जमीन लेने के निर्देश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी प्रस्तावित बैठक में करेगा फैसला

Open in App
ठळक मुद्देबोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने जमीन लेने को लेकर अलग-अलग राय मिल रही हैकुछ लोग चाहते हैं कि वहां कोई शिक्षण संस्थान बना दें और वहीं एक मस्जिद की भी तामीर हो जाए

लखनऊ, 10 नवम्बर: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने रविवार को पीटीआई से कहा कि बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 26 नवंबर को संभावित है। उसमें ही यह निर्णय लिया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अयोध्या में सरकार द्वारा दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं।

उन्होंने बताया कि वैसे तो वक्फ बोर्ड की बैठक 13 नवंबर को होनी थी मगर अयोध्या मामले में निर्णय आने के मद्देनजर इसे टाल दिया गया। अब यह 26 नवंबर को संभावित है। फारूकी ने कहा कि जमीन लेने को लेकर उन्हें लोगों की अलग-अलग राय मिल रही है। मगर उनका व्यक्तिगत रुप से मानना है कि नकारात्मकता को सकारात्मकता से ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह राय दे रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के एवज में कोई वैकल्पिक जमीन नहीं लेनी चाहिए। वह उनके जज्बात की कद्र करते हैं मगर उनकी समझ से इससे नकारात्मकता ही बढ़ेगी।

फारूकी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या मामले में मध्यस्थता की पैरोकारी इसीलिए की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच व्याप्त नकारात्मकता खत्म हो जाए। वह कोशिश भले ही कामयाब ना हुई हो लेकिन हमारी राय बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का यह भी मत है कि वक्फ बोर्ड वह जमीन ले ले और उस पर कोई शिक्षण संस्थान बना दे। उसी परिसर में एक मस्जिद की भी तामीर हो जाए।

फारूकी ने कहा कि अगर बोर्ड की बैठक में मस्जिद के लिए जमीन लेने का फैसला किया गया तो उस जमीन के आसपास की जरूरतों के हिसाब से निर्माण संबंधी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक जमीन का सवाल है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेश का हिस्सा है जिसका अनुपालन सरकार को करना होगा। हालांकि बोर्ड अपनी बैठक में यह तय करेगा कि उसे वह जमीन लेनी है या नहीं।

अब जमीन कैसे ली जाएगी, उसकी क्या शर्ते होंगी यह भी बोर्ड को तय करना होगा। मालूम हो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सरकार को विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए थे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मामले में प्रमुख पक्षकार था। 

टॅग्स :अयोध्या फ़ैसलाराम जन्मभूमिअयोध्या विवादअयोध्याराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला
Open in App

संबंधित खबरें

भारतVIDEO: राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों की आत्मा को आज ध्वजारोहण के बाद शांति मिली होगी, भागवत

भारतVIDEO: भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे, ध्वजारोहण के बाद बोले पीएम मोदी

भारतVIDEO: अयोध्या ध्वजारोहण समारोह के बाद पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास दास वेदांती खुशी से झूम-झूमकर नाचते दिखे

भारतकई लोगों ने सपना देखा था, अपनी जान दी?, मोहन भागवत ने कहा-राम मंदिर बलिदान देने वाले लोगों की आत्मा को शिखर पर ध्वजारोहण के बाद मिली शांति, वीडियो

भारतRam Mandir Flag Hoisting: PM मोदी ने राम मंदिर धर्मध्वज का आरोहण किया, कहा- आज पूरी दुनिया हुई राममय

भारत अधिक खबरें

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत