अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा धमकी देने वाले पूर्व नौकरशाह के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई

By भाषा | Updated: September 2, 2019 16:30 IST2019-09-02T16:30:46+5:302019-09-02T16:30:46+5:30

अयोध्या मामला: प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई की जायेगी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं।

Ayodhya case: Court to hear contempt petition against former bureaucrat who threatened | अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा धमकी देने वाले पूर्व नौकरशाह के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई

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Highlightsप्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक तथा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन. षणमुगम से 14 अगस्त, 2019 को उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश होने की वजह से धमकी दी गयी थी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकारों की पैरवी करने पर वरिष्ट अधिवक्ता डा. राजीव धवन को कथित धमकी देने के मामले में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राजीव धवन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई की जायेगी।

पीठ ने कहा, ‘‘यह कल के लिये सूचीबद्ध की जायेगी।’’ संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं।

प्रमुख याचिकाकर्ता एम सिद्दीक तथा ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी।

उन्होंने आरोप लगाया है कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन. षणमुगम से 14 अगस्त, 2019 को उन्हें एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश होने की वजह से धमकी दी गयी थी। धवन ने यह भी कहा है कि उन्हें राजस्थान के निवासी संजय कलाल बजरंगी से व्हाट्सऐप संदेश मिला है और वह भी न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अनेक व्यक्ति धमकी भरे व्यवहार के साथ उन पर न्यायालय परिसर और घर तक टिप्पणी करते रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से पत्र भेजकर कथित अवमाननाकर्ता ने आपराधिक अवमानना की है क्योंकि वह शीर्ष अदालत में एक पक्षकार की ओर से पेश होकर अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता को धमकी दे रहा है और उसे इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था।

धवन ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि न्यायालय के समक्ष पेश तथ्यों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 129 और न्यायालय की अवमानना कानून की धारा 15 के तहत इसका स्वत: संज्ञान लिया जाये। 

Web Title: Ayodhya case: Court to hear contempt petition against former bureaucrat who threatened

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