ऑटो रिक्शा मालिकों को वाहन स्थानांतरण, एनओसी के लिए उपस्थित होने को लेकर जोर न डालें: उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 8, 2020 21:13 IST2020-12-08T21:13:40+5:302020-12-08T21:13:40+5:30

Auto rickshaw owners should not insist on transferring vehicles, appearing for NOC: High Court | ऑटो रिक्शा मालिकों को वाहन स्थानांतरण, एनओसी के लिए उपस्थित होने को लेकर जोर न डालें: उच्च न्यायालय

ऑटो रिक्शा मालिकों को वाहन स्थानांतरण, एनओसी के लिए उपस्थित होने को लेकर जोर न डालें: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निर्देश दिया कि स्वामित्व का हस्तांतरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पते आदि बदलने जैसे कार्यों के लिए ऑटो रिक्शा मालिकों को परिवहन विभाग में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए दबाव नहीं डाला जाए।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि यदि किसी वाहन मालिक अथवा आवेदक का व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना जरूरी हो तो '' परिवहन विभाग इससे संबंधित विशेष एवं विस्तृत कारण बताएगा।''

अदालत ने अपने आदेश में यह टिप्पणी भी की कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने खुद यह माना है कि उसके नियम में यह अनिवार्य नहीं है कि इस तरह की सेवाओं के लिए आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना ही होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने स्वयं ही पिछले साल जून और इस वर्ष मार्च में जारी अपने आदेशों में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान की थी।

अदालत ऑटो रिक्शा चालक एवं मालिकों के हित में काम करने वाले एक संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2021 के लिए निर्धारित की गई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Auto rickshaw owners should not insist on transferring vehicles, appearing for NOC: High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे