Assembly Election: चुनाव आयोग ने राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दी, रोडशो पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

By विशाल कुमार | Updated: February 6, 2022 10:59 IST2022-02-06T10:58:22+5:302022-02-06T10:59:21+5:30

आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे। 

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Assembly Election: चुनाव आयोग ने राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दी, रोडशो पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई

Highlightsरोडशो, पद यात्राओं एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी।खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है।

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दे दी।

आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे। 

इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रचार पर रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट और टीकाकरण की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की शुरुआथ 10 फरवरी से होगी और 10 मार्च को मतगणना होना है।

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