राहतः पूरी क्षमता के साथ राजनीतिक दलों को रोड शो की अनुमति; बैठकों, रैलियों के लिए हटाई गई पाबंदी
By अनिल शर्मा | Published: February 23, 2022 07:18 AM2022-02-23T07:18:37+5:302022-02-23T07:37:07+5:30
चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएमए नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी।
नई दिल्लीः देश में कोरोना के कम होते दैनिक मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को राहत दी है। अब राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया गया है।
चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएमए नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर पहले 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया था। बाद में इसे 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था।
राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। ज़िला अधिकारियों की पूर्व अनुमति और एसडीएमए नियमों के अधीन रोड शो की अनुमति दी जाएगी। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे: निर्वाचन आयोग pic.twitter.com/APH3EP4hRV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2022
कोरोना के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करने यानी वर्चुअल रैली और मोबाई के जरिए प्रचार की अनुमति दे रखी थी। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करने को कहा था। अब राजनीतिक दलों को पूरी क्षमता के साथ रैल, रोड शो करने की अनुमति दे दी गई है।
इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या पर से भी पाबंदी हटा दी थी। आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया था। सभी राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों का दर्जा पाए राजनीतिक दलों को 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी अभियान में उतारने की अनुमति दी थी।