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असम: एनआरसी समन्यवक ने प्रतीक हजेला के खिलाफ शिकायत की, कहा- हजेला ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला

By विशाल कुमार | Updated: May 21, 2022 09:48 IST

राज्य समन्वयक के रूप में पदभार संभालने वाले हितेश देव सरमा ने आरोप लगाया कि बाद में अनिवार्य लोगों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा जानबूझकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से बचने के लिए दी गई थी।

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ठळक मुद्देअक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हजेला को असम एनआरसी समन्वयक पद से हटा दिया गया था।सरमा ने असम पुलिस के सीआईडी को अपनी शिकायत सौंपी है।सरमा ने कहा कि हजेला के कार्यों को देशद्रोह का कार्य भी माना जा सकता है।

गुवाहाटी: असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) के समन्वयक हितेश देव सरमा ने गुरुवार को अपने पूर्ववर्ती प्रतीक हजेला के खिलाफ राज्य में एनआरसी अपडेशन प्रक्रिया का नेतृत्व करते हुए कथित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हजेला को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किए जाने के बाद राज्य समन्वयक के रूप में पदभार संभालने वाले सरमा ने आरोप लगाया कि बाद में अनिवार्य लोगों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा जानबूझकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से बचने के लिए दी गई थी।

असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को संबोधित की गई अपनी शिकायत में, सरमा ने कहा कि हजेला के कार्यों को न केवल कर्तव्य की अवहेलना के रूप में माना जा सकता है, बल्कि ऐसी गतिविधि करने के लिए देशद्रोह का कार्य भी माना जा सकता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है।

इस शिकायत की एक प्रति राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग को भी भेजी गई है।

हालांकि, अखबार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की या नहीं।

अपनी शिकायत में, सरमा ने आरोप लगाया कि हजेला ने 'फैमिली ट्री' सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक सॉफ्टवेयर के उपयोग का आदेश दिया था जिसने गुणवत्ता जांच को रोका और अपात्र व्यक्तियों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा प्रदान की।

पत्र में एक अन्य आरोप में कहा गया है कि हजेला ने कई लोगों को 'मूल निवासी' (ओआई) श्रेणी में शामिल किया और इस तरह उन्हें अभ्यास के दौरान सत्यापन के दूसरे दौर से बचाया।

31 अगस्त, 2019 को एनआरसी सूची के प्रकाशन के बाद से अधर में है और कई समूहों के साथ-साथ असम सरकार भी इसे अंतिम रूप से स्वीकार नहीं कर रही। 

पिछले साल सरमा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें 31 अगस्त की सूची को 'पूरक' सूची के रूप में संदर्भित किया गया, न कि 'अंतिम एनआरसी' के रूप में और पुन: सत्यापन की मांग की।

टॅग्स :Assam NRCसुप्रीम कोर्टHitesh Dev SarmaAssam Policesupreme court
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