ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में होगा ASI सर्वे ?, हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई
By अनिल शर्मा | Published: July 25, 2023 10:29 AM2023-07-25T10:29:00+5:302023-07-25T10:32:09+5:30
बीते दिनों वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त पर जिला कोर्ट को देनी थी। अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसपर रोक लगाए जाने की अपील की।
वाराणसी/प्रयागराजःज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। आज के फैसले से ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे होगा या नहीं। बीते दिनों वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त पर जिला कोर्ट को देनी थी।
जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसपर रोक लगाए जाने की अपील की। जिसपर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया और सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी।
ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (एआईएम) की ओर से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका पर शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह बुधवार शाम को ‘यथास्थिति’ संबंधी उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की अर्जी पर सुनवाई करे। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश उस समय आया, जब एएसआई की 30-सदस्यीय टीम वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए मस्जिद के अंदर थी।
न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद सर्वेक्षण कार्य रोक दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को शाम 4.30 बजे पारित किया गया था और एएसआई सर्वेक्षण सोमवार को शुरू किया गया, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं को उचित राहत देने के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।”
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एएसआई सर्वे और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। इसकी सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच दोपहर 12 करेगी। गौरतलब है कि स्वयंभू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर हिंदुओं की तरफ से पक्षकार हैं। वहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से आज भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन पैरवी करेंगे।