भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाराणसी कोर्ट में आज दाखिल कर सकता है ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: December 11, 2023 11:05 AM2023-12-11T11:05:34+5:302023-12-11T11:09:36+5:30

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा कराए गए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सोमवार को वाराणसी कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है।

ASI may file Gyanvapi survey report in Varanasi court today | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाराणसी कोर्ट में आज दाखिल कर सकता है ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट

फाइल फोटो

Highlightsएएसआई ज्ञानवापी मस्जिद में किये वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश कर सकता हैवाराणसी की कोर्ट ने 30 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया था एएसआई ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 100 दिनों तक किया था

वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा कराए गए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सोमवार को वाराणसीकोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कोर्ट ने बीते 30 नवंबर को पिछली तारीख पर एएसआई को रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिनों का समय दिया था और कहा था कि वो समय सीमा के भीतर रिपोर्ट दाखिल करे।

कोर्ट ने उससे पहले 17 नवंबर तक एएसआई से अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने को कहा था लेकिन बाद में एएसआई को कोर्ट से अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 28 नवंबर तक का समय मिल गया था।

मालूम हो कि वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 100 दिनों तक किया गया था और उस दौरान एएसआई ने कोर्ट से सर्वे के लिए कई बार विस्तार मांगा है। सर्वेक्षण लगभग एक महीने पहले समाप्त हो गया था लेकिन एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था।

कोर्ट की ओर से एएसआई को रिपोर्ट पेश करने का अंतिम समय विस्तार 18 नवंबर को मिला था, जब एएसआई ने कोर्ट से 15 दिनों का अतिरिक्त समय और मांगा था।

कोर्ट ने इसके लिए 10 दिन की इजाजत दी थी। एएसआई 4 अगस्त से मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण कर रहा था। इसमें वुजुखाना क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील कर दिया गया था।

2 नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया कि उसने सर्वेक्षण "पूरा" कर लिया है लेकिन सर्वेक्षण में इस्तेमाल किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी।

कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दिया था। वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को चार महिलाओं की याचिका के बाद सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जिन्होंने मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे स्थित श्रृंगार गौरी तीर्थ में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी।

इससे पहले इस साल अगस्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

Web Title: ASI may file Gyanvapi survey report in Varanasi court today

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे