ED On Arvind Kejriwal: मुश्किल में 'आप' के मुखिया, ईडी के पास सबूत, केजरीवाल ने ली 100 करोड़ की रिश्वत
By धीरज मिश्रा | Published: June 19, 2024 04:30 PM2024-06-19T16:30:08+5:302024-06-19T16:37:30+5:30
ED On Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है।
ED On Arvind Kejriwal: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां दिल्ली की एक अदालत ने उनकी हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया।
वहीं, ईडी ने कहा कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं। बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी।
यहां जानकारी के लिए बताते चले कि कोर्ट नियमित जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उसके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा अब वापस लिए गए शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित सह-आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करना दर्शाता है कि कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर रहा है।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी राजू ने कहा कि अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेने से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया अदालत को लगता है कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। सीबीआई जांच में पता चला है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटा लिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।
केजरीवाल की टीम ने अदालत में क्या कहा
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी कि पीएमएलए के तहत दायर किसी भी आरोपपत्र में आप सुप्रीमो का नाम नहीं है। चौधरी ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में भी केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा ईडी जो भी आरोप लगा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वे पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई मामले में मुकदमा चला रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने आदेश में कहा था कि केजरीवाल निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि पूरा मामला केवल उन गवाहों के बयानों पर आधारित है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत का वादा किया गया था। पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल की गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई, जो चुनाव से ठीक पहले है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के पीछे भी एक दुर्भावना है।