Arvind Kejriwal controversy: दिल्ली हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनाएगा अपना फैसला, 'आप' नेता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 9, 2024 09:54 AM2024-04-09T09:54:50+5:302024-04-09T09:57:56+5:30
दिल्ली हाईकोर्ट आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दिल्ली शराब घोटाले में हुए कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिक पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दोपहर 2.30 बजे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सीएम केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश देंगी।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और ईडी द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई रिमांड को चुनौती दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के बाद पिछले सप्ताह मामले को सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। कोर्ट में वकील सिंघवी ने अपने तर्क में कहा कि मामला समय संबंधी मुद्दों को प्रदर्शित करता है। ईजी की गिरफ्तारी से स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसी "याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की मंशा रखती है" और अगर लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहते हैं तो उससे निश्चिततौर पर उनकी पार्टी को भारी नुकसान होगा। चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है।
वहीं ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों के आधार पर गिरफ्तारी से "छूट" का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और "आम आदमी" पर समान रूप से लागू होता है।
ईडी ने अपने तर्क में आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में अवैध गतिविधियों से धन की प्राथमिक प्राप्तकर्ता रही है। कथित तौर पर इन फंडों का एक हिस्सा कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ रुपया कथित तौर पर 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया गया था।
मालूम हो कि ईडी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब हाईकोर्ट ने उन्हें ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को विकसित करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे बाद में केजरीवाल सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था।