सुप्रीम कोर्ट का फैसला: धारा 377 अपराध नहीं, करण जौहर ने जाहिर की खुशी, स्वरा भास्कर बोलीं ये बात

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: September 6, 2018 12:58 PM2018-09-06T12:58:23+5:302018-09-06T12:58:23+5:30

सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की सम्विधान पीठ ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है

article 377 supreme court judgment same sex relation is not crime karan johar expressed joy | सुप्रीम कोर्ट का फैसला: धारा 377 अपराध नहीं, करण जौहर ने जाहिर की खुशी, स्वरा भास्कर बोलीं ये बात

करण जौहर कई बार समलैंगिक होने की बात कबूल कर चुके हैं। (फाइल फोटो)

ई दिल्ली, 06 सितंबर: फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हुए इसे "ऐतिहासक फैसला" बताया।

सुप्रीम कोर्ट की सम्विधान पीठ का फैसला आने के बाद करन जौहर ने ट्वीट किया है, "आज बहुत फर्क महसूस हो रहा है। समलैंगिकात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और धारा 377 को रद्द करना मानवता और समान अधिकार के लिए बड़ी जीत है! देश को ऑक्सीजन वापस मिल गयी है।"

सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की सम्विधान पीठ ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट की सम्विधान पीठ इस मामले को अपराध से हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 377  के तहत एक ही लिंग के दो लोगों के बीच यौन सम्बन्ध अपराध माना जाता था।

साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिकता को अपराध माना था।


अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। स्वरा ने ट्वीट किया, ये एक "ऐतिहासक फैसला" है। देश के कानून व्यवस्था पर गर्व है। देश को फिर से ऑक्सीजन मिल गया है। 


एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किये जाने का स्वागत किया। खुराना ने ट्वीट किया, "आज की चमक प्रगतिशील भारत का है। सबको प्यार।"


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