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अर्णब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, महाराष्ट्र सरकार ने गोस्वामी पर दर्ज कराई है नई FIR

By गुणातीत ओझा | Updated: May 11, 2020 12:14 IST

वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में अर्णब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं।

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ठळक मुद्देवरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में अर्णब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं।महाराष्ट्र सरकार की ओर से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

मुंबई। वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में अर्णब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि अर्णब को दी गई राहत वापस ले ली जाए। राज्य सरकार का आरोप है कि अर्णब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने टीवी शो में जांच अधिकारियों को धमका रहे हैं।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नया मामला दर्ज कराया गया है। अर्णब पर आरोप है कि उन्होंने 14-15 अप्रैल को अपने चैनल पर टेलीकास्ट शो के दौरान जांच अधिकारियों को धमकी दी है। वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ तहरीर मिलने पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मई को उनपर मुकदमा दर्ज किया था। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द करने के लिए अर्णब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

Supreme Court starts hearing a plea filed by Republic TV's Editor-in-Chief, Arnab Goswami for quashing a fresh FIR registered against him at Mumbai on May 2 in relation to a show telecast on April 14-15. Senior lawyer Harish Salve is appearing for Arnab Goswami. pic.twitter.com/lLSegY7NkN— ANI (@ANI) May 11, 2020

उल्लेखनीय है महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई के पुलिस उपायुक्त ने कोर्ट को बताया था कि अर्णब अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए पुलिस को धौंस में ले रहे हैं। वे अपने कार्यक्रमों के जरिए पुलिस को दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अर्णब ने टिप्पणी की थी। टीबी पर बहस करते अर्णब गोस्‍वामी ने पूछा था कि इस हत्याकांड पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस घटना पर चुप क्यों हैं। इससे नाराज कांग्रेसियों ने देश भर में सौ से ज्यादा एफआइआर दर्ज करा दी थीं।

टॅग्स :अर्नब गोस्वामीसुप्रीम कोर्ट
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