महिला पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी

By भाषा | Published: November 11, 2020 08:53 PM2020-11-11T20:53:04+5:302020-11-11T20:53:04+5:30

Arnab Goswami applied for anticipatory bail in the case of beating a woman policeman | महिला पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी

महिला पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी

मुंबई, 11 नवंबर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक महिला पुलिस कर्मी की कथित रूप से पिटाई करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर बुधवार को सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी।

आज दिन में उच्चतम न्यायालय ने, 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में चार नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से गोस्वामी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

चार नवंबर को पुलिस की टीम जब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो उस दौरान उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी की कथित रूप से पिटाई कर दी थी। इस सिलसिले में मध्य मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग थाने में पिछले सप्ताह उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत के सूत्रों ने बताया कि अग्रिम जमानत संबंधी गोस्वामी की याचिका पर बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बी. जाधव सुनवाई करेंगे।

गोस्वामी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना/धमकी देना) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Web Title: Arnab Goswami applied for anticipatory bail in the case of beating a woman policeman

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