अदालत की नागरिकों से अपील, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड-19 संबंधी दवाओं की जमाखोरी न करें
By भाषा | Updated: April 28, 2021 20:05 IST2021-04-28T20:05:50+5:302021-04-28T20:05:50+5:30

अदालत की नागरिकों से अपील, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड-19 संबंधी दवाओं की जमाखोरी न करें
नयी दिल्ली, 28 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नागरिकों से अपील की कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड-19 रोगियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं की जमाखोरी न करें जिससे कृत्रिम कमी से बचा जा सके और जरूरतमंदों को यह सुलभ हो सकें।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ चार घंटे तक मामले की सुनवाई के बाद चिकित्सीय ऑक्सीजन के संकट और कोविड-19 महामारी से जुड़े अन्य मुद्दों पर अदालत की मदद के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता राज शेखर राव को न्यायमित्र नियुक्त किया।
पीठ ने दिल्ली सरकार को इस स्थिति में सशस्त्र बलों की सेवाएं लेने के सुझाव पर भी विचार करने को कहा क्योंकि वे फील्ड अस्पताल बना सकते हैं जिससे बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों की मदद हो सकती है। अदालत ने सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है।
अदालत ने सरकार से बीते सात दिनों के दौरान हुई आरटी-पीसीआर जांचों की संख्या को लेकर रिपोर्ट देने और इनमें आई कमी का कारण बताने को कहा है।
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