चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 20, 2023 03:24 PM2023-11-20T15:24:45+5:302023-11-20T15:46:11+5:30
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। इस पर उनके वकील ने बताया कि पहले उन्हें अंतरिम जमानत 28 नवंबर तक दी है। लेकिन, अब उन्हें हाई कोर्ट ने स्थाई तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को बेल दे दी है।

फोटो क्रेडिट- (एक्स)
अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले मामले में जमानत दे दी है। एएनआई से बात करते हुए उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने कहा, "चंद्रबाबू नायडू को नवंबर 28 तक अंतरिम बेल मिली थी। लेकिन, अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थाई तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को बेल दे दी है।"
टीडीपी की ओर से लीगल टीम में शामिल वकील सिद्धार्थ लुथरा ने हाई कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की ओर से बहस भी की। टीडीपी काडर और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं, नवंबर से पहले टीडीपी सुप्रीमो को राजमुंदरी जेल से 31 अक्टूबर को बाहर आए थे और इसके बाद उन्हें कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।
Andhra Pradesh High Court grants bail to TDP chief Chandrababu Naidu
— ANI Digital (@ani_digital) November 20, 2023
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नायडू को 53 दिनों की न्यायाकि हिरासत में लिया गया था और इस अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट ने 4 हफ्तों की अंतरिम बेल दी थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को कई करोड़ के कौशल विकास घोटाले मामले में अरेस्ट किया था। वहीं, उनकी गिरफ्तारी पर कई टीडीपी नेताओं ने यह कोई पुलिस कस्टडी नहीं है बल्कि एक तरह से ये राजनीतिक बदला है। और नायडू को गलत आरोपों के आधार पर हिरासत में लिया गया है।
कौशल विकास घोटाले मामले के अलावा नायडू पर फाइबरनेट स्कैम और इनर रिंग रोड घोटाले मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। फाइबरनेट केस में हुआ ये कि पहले चरण में दिए जाने वाले टेंडर में हेरा फेरी की गई और इसमें 330 करोड़ रुपया का सीधा फायदा फाइबरनेट कंपनी को हुआ।