आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक समेत दो की जमानत याचिका खारिज

By भाषा | Updated: December 15, 2020 20:37 IST2020-12-15T20:37:38+5:302020-12-15T20:37:38+5:30

Amrapali Group managing director's bail plea rejected along with two | आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक समेत दो की जमानत याचिका खारिज

आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक समेत दो की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ, 15 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को 'आम्रपाली ग्रुप ऑफ कम्पनीज' के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा और लेखापरीक्षक अनिल मित्तल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अदालत में दो अलग-अलग अर्जी पेश कर जमानत का अनुरोध किया गया था। दोनों अर्जी खारिज करते हुए न्‍यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 23 जुलाई 2019 के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने बारीकी से बताया था कि किस प्रकार कम्पनी ने लोगों को चूना लगाया।

अदालत ने कहा कि साथ ही इस मामले की विवेचना अभी चल रही है और पैसे के संबंध में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दोनों अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि काले धन को वैध बनाने का अपराध बहुत ही गंभीर है। ऐसे अपराध सोच समझकर व्यक्तिगत लाभ के लिए किये जाते हैं।

आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 23 जुलाई 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ धन-शोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। कम्पनी पर नोएडा व ग्रेटर नेाएडा में फ़्लैट व घर खरीदारों का पैसा हड़पने का आरोप है।

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Web Title: Amrapali Group managing director's bail plea rejected along with two

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