बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड के लिए कानून में संशोधन करेंगे: सीएम केजरीवाल
By भाषा | Published: April 16, 2018 03:02 AM2018-04-16T03:02:19+5:302018-04-16T03:02:19+5:30
विधानसभा के अगले सत्र के दौरान इसको लेकर विधायी कदम उठाने का वादा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो सके।
नई दिल्ली, 15 अप्रैल: कठुआ और उन्नाव बलात्कार मामलों को लेकर पैदा हुए जनाक्रोश के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करेगी। विधानसभा के अगले सत्र के दौरान इसको लेकर विधायी कदम उठाने का वादा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो सके।
केजरीवाल ने उन्नाव और कठुआ बलात्कार मामलों को लेकर भाजपा पर हमले तेज करते हुए कहा कि अगर आरोपी का ताल्लुक सत्तारूढ़ पार्टी से हो तो पूरा मशीनरी उसे बचाने में लग जाएगी। उन्होंने कहा , 'विछले तीन वर्षों में जितने विधेयक पारित किए गए और केंद्र के पास भेजे गए , उनमें से किसी को मंजूरी नहीं मिली। हम इन संशोधनों को केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि इनको पारित किया जाए ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।'
केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से भी अपील की कि वह कई त्वरित अदालतें और न्यायाधीश दे ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सुनवाई छह महीनों में पूरी हो सके। वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के अनशन में उनका समर्थन करने पहुंचे थे। स्वाति मालीवाल महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं।