झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए 14 नियमावलियों में संशोधन

By भाषा | Updated: November 13, 2021 00:06 IST2021-11-13T00:06:31+5:302021-11-13T00:06:31+5:30

Amendment in 14 rules for appointment in government departments of Jharkhand | झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए 14 नियमावलियों में संशोधन

झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए 14 नियमावलियों में संशोधन

रांची, 12 नवंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में रिक्त सरकारी पदों को भरने के अपने वादे के तहत कदम उठाते हुए शुक्रवार को 14 विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया और सभी नियमावलियों में नियुक्ति के लिए राज्य से दसवीं एवं बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त अनिवार्य कर दी।

सोरेन की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के फैसले किए गये।

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकारी विभागों में नियुक्ति के रास्ते को साफ करते हुए मंत्रिमंडल ने 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को पारित कर दिया है। अब सरकारी नौकरी की जरूरी शर्त यह है कि राज्य में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्‍कूलों से ही 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

रांची में शुक्रवार को हुई झारखंड सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने गोविंदपुर-दुमका सड़क के लिए भी 31 करोड़ रुपये और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये व्यय करने की मंजूरी दी है।

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Web Title: Amendment in 14 rules for appointment in government departments of Jharkhand

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