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अन्नाद्रमुक संगठनात्मक चुनाव: अदालत ने निष्कासित नेता की याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 3, 2021 19:25 IST

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चेन्नई,तीन दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय द्रविड मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक)के निष्काषित नेता के सी पलानीसामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने पार्टी द्वारा सात दिसंबर को संगठनात्मक चुनाव कराने पर प्रश्न उठाया था।

न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दौस की पीठ ने इस दीवानी वाद और पलानीसामी की ओर से दाखिल अनेक अर्जियों पर अचरज जताया और कहा कि कैसे कोई व्यक्ति जिसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया गया है, वह पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना को अवैध घोषित करने का अनुरोध संबंधी मामला दाखिल कर सकता है।

न्यायमूर्ति ने कहा,‘‘ अदालत कैसे हस्तक्षेप कर सकती है?’’

पलानीसामी की ओर से दायर वाद में अन्नाद्रमुक की ओर से जारी दो दिसंबर की चुनाव नोटिस को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया था। इसमें फरवरी 2018 की उस अधिसूचना को भी खारिज करने की मांग की गयी थी,जिसमें उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था।

अन्नाद्रमुक और उसके दो शीर्ष नेताओं और अन्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण, सतीश परासरन और पीएच अरविंद पांडियन ने दीवानी वाद का विरोध किया। अपने तर्क में उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनके पास वाद दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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