अन्नाद्रमुक ने जयललिता के आवास संबंधी फैसले के खिलाफ अपील की
By भाषा | Published: December 1, 2021 09:18 PM2021-12-01T21:18:31+5:302021-12-01T21:18:31+5:30
चेन्नई, एक दिसंबर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रूख किया जिसमें तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित आवास ‘वेद निलयम’ को अधिग्रहीत कर स्मारक बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों को रद्द कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने 24 नवंबर को 2017 से पारित सभी आदेशों को रद्द कर दिया था।
अपनी वर्तमान अपील में, पूर्व कानून मंत्री और अन्नाद्रमुक के विल्लुपुरम जिला सचिव, सी वी षणमुगम ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश गलत है और कानून के स्थापित प्रस्ताव के विपरीत है।
अपील में दावा किया गया है कि पूरे फैसले को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि यह कई कारकों से पक्षपाती है, जिसके लिए अदालत के समक्ष कोई सबूत या दलील उपलब्ध नहीं थी।
पिछले सप्ताह अदालत ने 2017 से 2020 के बीच जारी सभी आदेशों को रद्द करते हुए तीन रिट याचिकाओं और दिवंगत अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता की भतीजी जे दीपा और भतीजे जे दीपक द्वारा विभिन्न अनुरोध के साथ दाखिल याचिकाओं को अनुमति दे दी थी।
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