अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता को 23 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2019 11:38 AM2019-05-13T11:38:56+5:302019-05-13T11:38:56+5:30
ईडी इस मामले में वकील गौतम खेतान और कथित ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कर चुका है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में हाल ही में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के आधार पर गुप्ता की भूमिका सामने आई।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा एजेंट सुशेन मोहन गुप्ता को 23 मई तक की न्यायिक हिरासत में बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गुप्ता को गिरफ्तार किया था।
इससे पहले की सुनवाई में सुशेन मोहन गुप्ता की हिरासत हिरासत बढ़ाकर 20 अप्रैल ताकि की गई थी। तब गुप्ता के वकील ने अदालत से उन्हें किसी अलग सेल में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने इससे इंकार करते हुए कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अदालत ने गुप्ता को अदालतीकक्ष में अपने वकील से 25 मिनट बात करने की अनुमति दी थी। अदालत ने अपनी जमानत याचिका पर एजेंसी से नौ अप्रैल तक जवाब देने को कहा था। जांच एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के बाद गुप्ता की भूमिका सामने आयी। सक्सेना के संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित होने के बाद और एजेंसी ने उसे यहां गिरफ्तार कर लिया।
ईडी इस मामले में वकील गौतम खेतान और कथित ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कर चुका है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में हाल ही में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना के खुलासों के आधार पर गुप्ता की भूमिका सामने आई। सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था और ईडी ने यहां उसे गिरफ्तार किया था।