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अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला: धन शोधन मामले में रतुल पुरी के खिलाफ ईडी ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

By भाषा | Updated: November 3, 2019 05:27 IST

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ठळक मुद्देअदालत ने पुरी के कथित सहयोगी जसप्रीत आहूजा को भी अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए सम्मन भेजा और आरोपपत्र में उसका नाम शामिल किया। एजेंसी ने पुरी को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और पुरी को 18 दिसंबर को पेश होने के लिए वारंट जारी किया।

अदालत ने पुरी के कथित सहयोगी जसप्रीत आहूजा को भी अगली सुनवाई पर पेश होने के लिए सम्मन भेजा और आरोपपत्र में उसका नाम शामिल किया। एजेंसी ने पुरी को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। इटली स्थित फिनमेकैनिका की ब्रिटेन नियंत्रित कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में कथित अनियमितताओं के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष सरकारी अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि पुरी ने राजीव सक्सेना के स्वामित्व वाली इंटरसेलर टेक्नोलॉजीस से और कथित बिचौलिये क्रिस्चियन माइकल के स्वामित्व वाली ग्लोबल सर्विसेस एफजेडई एवं ग्लोब ऑइल एफजेडई से कथित रूप से रिश्वत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि मामले में आगे जांच जारी है। आरोपपत्र में कहा गया कि पुरी ने अपनी विदेशी कंपनियों में इंटरसेलर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के माध्यम से 7,04,134.57 यूरो और 1,50,000 डॉलर हासिल किये।

एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘यह धन विदेशी न्यायक्षेत्र में आने वाली विभिन्न कंपनियों में लगाया गया और फिर भारत में लाकर इसे हिंदुस्तान पॉवर समूह में लगाया गया जिसके कर्ताधर्ता पुरी हैं।’’ ईडी ने आरोप लगाया कि पुरी को सक्सेना की कंपनियों के माध्यम से माइकल की कंपनियों से 12,40,890 डॉलर की राशि प्राप्त हुई।

पुरी को कथित तौर पर जो विदेशी धन प्राप्त हुआ, उसका मूल्य करीब 16 करोड़ रुपये है। पुरी को कथित बैंक घोटाले के लिए धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एक अन्य मामले में भी पहले गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए का ताजा मामला 17 अगस्त को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से सामने आया जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता (कमलनाथ की बहन) और अन्य पर मामला दर्ज किया गया। 

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