कृषि कानून : न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने राज्य सरकार और निजी मंडी संचालकों के साथ परामर्श किया

By भाषा | Updated: February 5, 2021 20:25 IST2021-02-05T20:25:24+5:302021-02-05T20:25:24+5:30

Agricultural Law: Court-appointed committee consulted with state government and private market operators | कृषि कानून : न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने राज्य सरकार और निजी मंडी संचालकों के साथ परामर्श किया

कृषि कानून : न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने राज्य सरकार और निजी मंडी संचालकों के साथ परामर्श किया

नयी दिल्ली, पांच फरवरी उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने शुक्रवार को कहा कि उसने राज्य विपणन बोर्डों के प्रमुखों, निजी मंडी संचालकों और केरल सहित 10 राज्यों के फूड पार्कों के प्रतिनिधियों के साथ विवादास्पद नये कृषि कानूनों पर परामर्श किये हैं।

समिति द्वारा अब तक की गई यह पांचवी बैठक थी। तीन सदस्यीय समिति ऑनलाइन और शारीरिक उपस्थिति के साथ, दोनों ही माध्यमों से हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है।

गौरतलब है कि केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से अधिक समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।

समिति ने एक बयान में कहा कि उसने विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य विपणन बोर्डों के प्रबंधन निदेशकों, प्रशासकों, निदेशकों, निजी मंडी संचालकों और फूड पार्कों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत रूप से ‘व्यक्तिगत स्तर पर’ चर्चा की है।

ये अधिकारी 10 राज्यों से थे, जिनमें गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि समिति के सदस्यों ने बैठकों में शामिल होने वालों से तीनों नये कृषि कानूनों पर अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया। ‘‘सभी हितधारकों ने अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव दिये...। ’’

तीन और चार फरवरी को हुई पिछली बैठकों को लेकर समिति ने कहा कि इनमें, ‘‘कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से बैठक में हिस्सा लिया।’’

समिति ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 32 किसान संगठनों और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों के कृषि उत्पादक संगठनों के साथ भी विस्तृत चर्चा की है।

अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने तीनों विवादास्पद कानूनों के क्रियान्वयन पर दो महीने की रोक लगा दी है और समिति को संबद्ध हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दो महीनों के अंदर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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Web Title: Agricultural Law: Court-appointed committee consulted with state government and private market operators

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