दिल्ली हाई कोर्ट से झिड़की के बाद हरियाणा अपने बॉर्डर खोलने के लिए तैयार, कहा- जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति देंगे

By विनीत कुमार | Updated: May 15, 2020 08:44 IST2020-05-15T08:43:13+5:302020-05-15T08:44:18+5:30

हरियाणा ने इसी महीने की शुरुआत में पहले दिल्ली से लगे फरीदाबाद और फिर गुरुग्राम के बॉर्डर सील कर दिए थे। साथ ही हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो दिल्ली में काम करने वाले लोगों के लिए वहीं ठहरने की व्यवस्था करे।

After rebuked by Delhi High Court, Haryana ready to open its border for Delhi for people with essential services | दिल्ली हाई कोर्ट से झिड़की के बाद हरियाणा अपने बॉर्डर खोलने के लिए तैयार, कहा- जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति देंगे

जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति देंगे: हरियाणा सरकार (फाइल फोटो)

Highlightsकोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों के आवेदन पर 30 मिनट में ई-पास जारी करेंगे: हरियाणा सरकारनई व्यवस्था के बाद ई-पास दिखाने पर दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के दौरान ई-पास दिखाने पर दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। 

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को यह आश्वासन भी दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने साथ ही कहा कि वह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों के आवेदन पर 30 मिनट में ई-पास जारी करेगी।

जस्टिस मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के वकील द्वारा हलफनामा दायर किये जाने के बाद जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण किया जाता है। 

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के कई निवासियों को आवश्यक कार्यों के लिए सोनीपत की यात्रा करनी है और सोनीपत के निवासियों के लिए भी यही स्थिति है। लेकिन हरियाणा सरकार लॉकाडाउन के दौरान उन्हें सीमाओं पर रोक रही है।

हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद अब निजी डॉक्टर सहित, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आदि के स्टाफ दिल्ली और हरियाणा के बीच ई-पास के जरिए बिना किसी रूकावट के आवाजाही कर सकेंगे।

इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने आवागमन प्रतिबंधों का पूर्ण ब्योरा नहीं देने पर हरियाणा सरकार को को झाड़ लगाई थी। मामला लोगों, डॉक्टरों, नर्सों के राष्ट्रीय राजधानी आने और दिल्ली से हरियाणा के विभिन्न जिलों में जाने संबंधी आवागमन पर प्रतिबंधों के बारे में सभी अधिसूचनाओं की जानकारी न देने से जुड़ा था। 

कोर्ट ने साथ ही केंद्र के वकील के आग्रह पर हरियाणा के साथ मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय भी दिया था और बुधवार तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।

(पीटीआई इनपुट)

Web Title: After rebuked by Delhi High Court, Haryana ready to open its border for Delhi for people with essential services

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