अडानी समूह का महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को लेकर बयान- 'कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं'
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: October 16, 2023 07:04 PM2023-10-16T19:04:40+5:302023-10-16T19:06:23+5:30
अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, सद्भावना और बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं।
नई दिल्ली: अडानी समूह ने सोमवार को एक बयान जारी किया जिसमें तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ हाल ही में 'प्रश्नों के बदले रिश्वत' के आरोप की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बयान में कहा गया कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, गुडविल और बाजार में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं।
अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है जिसमें एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक विस्तृत आपराधिक साजिश का जिक्र किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार यह साजिश तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के कार्यों के इर्द-गिर्द घूमती है।
शिकायत में दावा किया गया है कि मोइत्रा और हीरानंदानी ने संसदीय प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के समूह को विशेष रूप से लक्षित करने की योजना बनाई। हालांकि, हीरानंदानी ग्रुप ने टीएमसी सांसद को रिश्वत देने के आरोपों से इनकार किया है।
अडानी समूह के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि यह हालिया घटनाक्रम उनके 9 अक्टूबर, 2023 के पहले के बयान को विश्वसनीयता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम 9 अक्टूबर, 2023 को हमारे बयान की पुष्टि करता है कि कुछ समूह और व्यक्ति हमारे नाम, सद्भावना और बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से धन लेने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक "जांच समिति" गठित करने का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया।
निशिकांत दुबे ने बिरला को ‘‘संसद में ‘सवाल पूछने के लिए नकदी लेने’ का मामला फिर से सामने आने को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में 'विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन', ‘सदन की अवमानना' और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ए के तहत एक अपराध में संसद सदस्य (लोकसभा) महुआ मोइत्रा की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया है। दुबे ने एक वकील से मिले पत्र का हवाला देते हुए कहा कि वकील ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और एक व्यवसायी के बीच रिश्वत के लेन-देन के "अकाट्य" सबूत साझा किए हैं।