कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा के निर्देश का स्वागत किया
By भाषा | Updated: December 3, 2020 22:49 IST2020-12-03T22:49:24+5:302020-12-03T22:49:24+5:30

कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा के निर्देश का स्वागत किया
नयी दिल्ली, तीन दिसंबर मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश की सराहना की है जिसमें राज्य सरकारों को मानव तस्करी पीड़ितों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बंद कमरे में करने को कहा गया है ।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे न्याय तक पीड़ितों की पहुंच होगी और मानव तस्करी के मामले में दोषसिद्धि भी बढेगी।
मीडिया की खबरों के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकारों को मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सुरक्षित और बंद कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है ।
पीठ ने असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान को कम से कम एक जिले में प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर इसकी शुरुआत करने का निर्देश दिया।
वरिष्ठ वकील और कार्यकर्ता कौशिक गुप्ता ने कहा कि मानव तस्करी के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक स्वागतयोग्य कदम है ।
मनोविज्ञानी और कार्यकर्ता पोंपी बनर्जी ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पीड़ितों को अपनी बात रखने में आसानी होगी।
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