बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले के 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई
By भाषा | Updated: June 26, 2021 23:39 IST2021-06-26T23:39:31+5:302021-06-26T23:39:31+5:30

बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले के 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई
नोएडा (उप्र), 26 जून गौतमबुद्ध नगर जिले की पुलिस ने बहूचर्चित अरबों रुपये के बाइक बोट घोटाले के 11 और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बाइक बोट कंपनी के संचालक संजय भाटी सहित उसके कई साथियों के खिलाफ पूर्व में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हो चुकी है जबकि आरोपियों की करीब पौने चार करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस आयुक्त के प्रवक्ता ने बताया कि बाइक टैक्सी कंपनी शुरू कर और लाखों लोगों से निवेश कराने के नाम पर ठगी गई थी। पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी संजय भाटी व उसके अन्य साथी हैं। आरोपियों के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं।
उन्होंने बताया कि कंपनी के मालिक संजय भाटी सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। अब पुलिस ने मामले में 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है, ताकि ठगी की रकम से खरीदी गई संपत्ति को कुर्क कर बरामदगी की जा सके।
प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ के गोमतीनगर निवासी व एक चैनल के मालिक बद्रीनारायण तिवारी, मेरठ निवासी ललित कुमार, नोएडा सेक्टर 100 निवासी वीके शर्मा, दिनेश पांडे, सतेंद्र सिंह, रविंद्र सहित अन्य के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की धारा जोड़ी गई है।
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