नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

By भाषा | Published: July 24, 2021 04:12 PM2021-07-24T16:12:50+5:302021-07-24T16:12:50+5:30

Accused of raping minor girl sentenced to ten years imprisonment and fine | नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

बहराइच (उप्र) 24 जुलाई उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने करीब चौदह साल पहले नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) गिरीश चन्द्र शुक्ल ने शनिवार को बताया कि 17 अक्टूबर 2006 को थाना रुपईडीहा अंतर्गत सरवन तारा गांव निवासी लव कुमार उर्फ बड़कऊ के खिलाफ 13 साल की एक लड़की से दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ।

एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत में चल रही थी और आरोपी जमानत पर रिहा था।

उन्होंने बताया कि सभी पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बड़कऊ को 10 साल के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Web Title: Accused of raping minor girl sentenced to ten years imprisonment and fine

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