कारतूस रखने के 26 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

By भाषा | Updated: November 24, 2021 12:29 IST2021-11-24T12:29:35+5:302021-11-24T12:29:35+5:30

Accused acquitted in 26 year old case of possession of cartridges | कारतूस रखने के 26 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

कारतूस रखने के 26 साल पुराने मामले में आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर, 24 नवंबर मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हथियार अधिनियम के तहत दर्ज 26 साल पुराने मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार जाटव ने मंगलवार को आरोपी सलाहुद्दीन को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने और इस संबंध में गवाह पेश करने में नाकाम रहा।

अभियोजन के अनुसार, सलाहुद्दीन के पास 1995 में चार कारतूस बरामद किए गए थे और उसके खिलाफ हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया।

आरोपी ने दावा किया था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

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Web Title: Accused acquitted in 26 year old case of possession of cartridges

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