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'मुस्लिम होने की सजा झेल रहे ताहिर हुसैन', निलंबित पार्षद के बचाव में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान खेला धार्मिक कार्ड

By स्वाति सिंह | Updated: March 7, 2020 17:32 IST

ताहिर हुसैन हत्या मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली की एक अदालत ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के मामले में सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा।

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ठळक मुद्देताहिर की गिरफ्तारी पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान उनके बचाव में उतरे हैं दिल्ली हिंसा और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के मर्डर केस में आरोपी हैं ताहिर हुसैन

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी पर धार्मिक रंग देते हुए ट्वीट किया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने आधिकारी ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'वह (ताहिर हुसैन) सिर्फ इस बात की सजा काट रहे हैं कि वह एक मुस्लिम हैं। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई है।'

बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के मामले में सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया। 

दिल्ली पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया था। पुलिस ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत है। हुसैन को देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया । इस मौके पर इस मामले से जुड़े लोगों को छोड़कर न तो मीडिया को और न ही किसी वकील को अदालत कक्ष में जाने दिया गया। हुसैन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। उससे पहले एक अदालत ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। 

अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि उन्होंने जो राहत मांगी है वह उनके अधिकारक्षेत्र से बाहर है। हुसैन ने यह कहते हुए अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी लगायी थी कि वह जांच से जुड़ना चाहते हैं और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कालिया ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की जान पर खतरे की बड़ी आशंका है, इसलिए उन्होंने सक्षम अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि कड़कड़डूमा जिला अदालत में माहौल में उत्तेजना है। वकील ने कहा कि हुसैन को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की। जब अदालत से हुसैन की अर्जी खारिज हो गयी, तब वहां पहले से पहुंच चुकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग क्षेत्र में हुसैन के घर के समीप नाले में मृत मिले थे। उनके परिवार ने शर्मा की हत्या के पीछे हुसैन का हाथ होने का आरोप लगाया है।

दिल्ली हिंसा के बाद से फरार था ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन हत्या मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। ताहिर हुसैन के घर पर पत्थर, पेट्रोल बम मिले थे, जिसके बाद कल रात उन पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। हत्या का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। 

ताहिर ने वीडियो जारी कर खुद को बताया था निर्दोष 

ताहिर हुसैन ने दावा किया था कि ये आरोप गलत है। जिस वक्त ये सारी घटना हुई वह अपने घर से निकल कर किसी रिश्तेदार के यहां चल गया था। आप के पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने एक रिश्तेदार के घर से वीडियो जारी कर अपने आप को निर्दोष बताया था।

26 फरवरी को चांद बाग इलाके में अंकित शर्मा का नाले में मिला शवआईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में बुधवार ( 26 फरवरी) को एक नाले में मृत मिले। वह इसी इलाके में रहते थे। अंकित शर्मा के परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और एक बहन हैं। अंकित शर्मा 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय अंकित शर्मा मंगलवार से लापता थे। अंकित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उनकी हत्या किसी धारधार हथियार से गोदकर हुई है। 

 

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